शैक्षणिक संस्थान के निकट तंबाकू बेचने वालों पर तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की कार्रवाई, चालान किये और अर्थदंड वसूला

देहरादून : मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून डॉ मनोज कुमार शर्मा के निर्देश पर जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ देहरादून ने सहसपुर विकासखंड के अंतर्गत तंबाकू विक्रय की दुकानों का निरीक्षण किया गया। थाना सेलाकुई की पुलिस टीम से समन्वय स्थापित कर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के आसपास निरीक्षण किया गया।

टीम ने कार्यवाही के दौरान 20 दुकानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें से 11 तंबाकू विक्रेता कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करते पाए गए । कई विक्रेता शैक्षणिक संस्थान के नजदीक तंबाकू उत्पाद बेचते हुए पाए गए। अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत इन विक्रेताओं के विरुद्ध अर्थ दंड एवं चालान की कार्रवाई की गई l टीम द्वारा इन सभी से 2010 रुपये का अर्थ दंड वसूल किया गया।

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गौरतलब है कि कोटपा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थाओं के नजदीक तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। साथ ही तंबाकू उत्पादों से स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान संबंधी चेतावनी के बिना बेचे जाने वाले तंबाकू उत्पाद की बिक्री गैरकानूनी है।

निरीक्षण टीम में उप निरीक्षक कृपाल सिंह, हेड कांस्टेबल महेंद्र कांस्टेबल संदीप सिंह, तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की जिला सलाहकार अर्चना उनियाल, सामाजिक कार्यकर्ता रेखा एवं अनुराग उनियाल शामिल रहे।

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